7th Pay Commission : अब इन कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा छुटियां, नए नियम को सरकार ने दिखाई हरी झंडी

7th Pay Commission : आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार कर्मचारियों के हित में कई सारे फैसले ले रही है और अब तक उनकी सैलरी में बढ़ोतरी से लेकर फैसले लिए गए हैं। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों को 4 फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा कर दिया है जिसके बाद उनका महंगाई भत्ता 38 फीसदी से 42 फ़ीसदी तक बढ़ चुका है। लेकिन अब एक और खबर सुनने में आ रही है जिससे कर्मचारियों को और अधिक फायदा मिलने वाला है।

मीडिया रिपोर्ट्स से जानकारी मिली है कि जल्द ही सरकार कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश को बढ़ाने का फैसला लेने वाली है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि विशेष आकस्मिक अवकाश के तहत जो कर्मचारी अंगदान करते हैं उन्हें 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी।

अगर कोई व्यक्ति बड़ी सर्जरी करवाता है तो उसे वापस रिकवर होने में लंबा समय लग जाता है और इसलिए उसे सरकार द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जा रहे हैं। इसका फायदा सिर्फ अंगदान करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा। लेकिन इससे पहले कर्मचारियों को 30 दिन का आकस्मिक अवकाश लेने की ही अनुमति थी।

7th Pay Commission

सरकार ने बनाया नया नियम

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और बड़ी खुशखबरी दी है जिसके तहत अब कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश की सीमा बढ़ाई जा रही है। सरकार ने अपने आदेश में बताया है कि जो कोई भी सरकारी कर्मचारी अंगदान के लिए बड़ी सर्जरी करवाता है उसे ही विशेष आकस्मिक अवकाश के तहत 42 दिन का अवकाश दिया जाता है। इस तरह के बड़े ऑपरेशन के बाद उन्हें ठीक होने में समय लगता है, इसलिए आकस्मिक अवकाश की सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 42 दिन की गई है।

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रिकवर होने के लिए मिलेगा 42 दिन का अवकाश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने इस आदेश में यह भी बताया है कि कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश के तहत दी जाने वाली 42 दिन की छुट्टियों में सर्जरी से लेकर हॉस्पिटल में बिताये गए समय और उसके बाद के समय को शामिल किया गया है। इन 42 दिनों की आकस्मिक अवकाश में कर्मचारी को सर्जरी से पहले हॉस्पिटल में चेकअप के लिए और सर्जरी के बाद रिकवर होने के लिए अवकाश दिया गया है।

डॉक्टर की सलाह जरूरी

नियम के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने से लेकर ही आकस्मिक अवकाश की अवधि शुरू हो जाती है। इसलिए विशेष आकस्मिक अवकाश एक बार ही लिया जा सकता है लेकिन डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी से अधिकतम 1 सप्ताह पहले भी इसका लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही कर्मचारी को इलाज से 1 सप्ताह पहले आकस्मिक अवकाश लेने की मंजूरी है। देखा जाए तो कोई भी कर्मचारी विशेष आकस्मिक अवकाश को अन्य किसी अवकाश से जोड़कर नहीं ले सकता है। लेकिन अगर सर्जरी में कुछ जटिलता या परेशानी आती है तो रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस नियम में कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है।

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