7th Pay Commission: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारी जो 22 दिसंबर, 2023 को एनपीएस अधिसूचना से पहले विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ भर्ती हुए थे, उन्हें पुरानी पेंशन के तहत कवर होने का एक बार मौका दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में कई बदलाव किए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि वर्ष 2004 के बाद सेवा में आने के बाद एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस की अधिसूचना के तहत पुरानी पेंशन योजना (नियम 1958) के तहत भर्ती के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। शर्तों के तहत, एकमुश्त विकल्प कवरेज हेतु प्रदान किया जा सकता है।
7th Pay Commission: अब मिलेंगे रिटर्न
7th Pay Commission: एआईएस अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिए गए सुझावों के अनुसार भुगतान किया जाता है। पिछली पेंशन योजना के अनुसार, सेवानिवृत्त लोग मासिक पेंशन के हकदार हैं जो उनके सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन के 50% के बराबर है। हालाँकि, एनपीएस पेंशन बाजार से जुड़े रिटर्न पर आधारित है। एआईएस कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियमों में भी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया गया है।

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NPS से OPS में स्विच करने के लिए ये कर्मचारी होंगे पात्र
7वें वेतन आयोग के तहत कर्मियों को डीओपीटी के कार्यालय नोटिस के अनुसार, 2003 और 2004 की सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ-साथ 2003 की भारतीय वन सेवा परीक्षा के माध्यम से चुने गए एआईएस के सदस्य पात्र हैं।
ये बदलाव क्यों?
डीओपीटी के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1955 में संशोधन किया गया है। हालाँकि, कई अदालतों और न्यायाधिकरणों के फैसलों के अनुसार, एनपीएस नोटिस से पहले भर्ती के लिए तैनात पदों के लिए 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लाभ के लिए पात्र हैं।