Atal Pension Yojana : अटल पेंशन योजना में 5 करोड़ लोग करा चुके है रजिस्ट्रेशन, जाने कौन ले सकता है स्कीम का फायदा

Atal Pension Yojana : सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले या फिर जो लोग आयकर दाता नहीं है उनके लिए की बचत योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार उन लोगों को फायदा देना चाहती है जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी और महंगाई के जमाने में अपने लिए कोई बचत नहीं कर पाते है। इसलिए लोगों की जरूरतों और भविष्य की बचत योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है।

आप लोगो की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा साल 2015 में अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) की शुरुआत की गई थी। इस योजना में 18 साल से लेकर 40 साल का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना में निवेशक को 1000 रुपये लेकर 5000 रुपये तक हर महीने निवेश करना होता है और उसके बाद जब व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो उसे निवेश की गई राशि के हिसाब से हर महीने पेंशन की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में कौन-कौन लोग हैं निवेश कर सकते हैं और भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं?

Atal Pension Yojana

सरकार ने बदल दिए है नियम

केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना(Atal Pension Yojana) को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के अनुसार अब जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स का हो या फिर पहले इनकम टैक्स इस योजना में निवेश नहीं कर सकता है। पहले यह नियम था कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है, वह अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 50% या 1000 रुपये जो भी कम है, हर साल नागरिकों के खाते में योगदान दिया जाता है। लेकिन वह नागरिक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए नहीं होनी चाहिए और आयकर दाता नहीं होने चाहिए।

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सरकार देती है पेंशन की गारंटी

असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को वृद्धावस्था पेंशन अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) द्वारा दी जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत इस योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा चलाया जाता है। इस योजना में निवेश करने वाले ग्राहकों को सरकार 4 साल के बाद 1000 रूपये से लेकर 5000 रुपये प्रति महीने की पेंशन देती है। यह पेंशन योजना ग्राहक के मरने तक चलती रहती है।

कैसे बंद कर सकते है पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना में अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जमा राशि को पत्नी को दे दी जाती है। अगर पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जमा राशि नॉमिनी को दे दी जाती है। जब व्यक्ति की उम्र 60 साल हो जाती है तो वह अपना पैसा निकाल सकता है और योजना को बंद कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी पेंशन आती रहेगी। परंतु अगर किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी हो गई है तो वह 60 साल से पहले भी अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) को बंद कर सकता है और जमा राशि को इलाज के लिए काम में ले सकता है।

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