EPFO : अब नहीं देना होगा खाताधारकों को पैसा निकालने के लिए टैक्स, जाने क्या है EPFO का नया नियम
EPFO : आज के समय में नौकरी पैसा इंसान अपने भविष्य के लिए बचत करना चाहता है और इसके लिए वह कई बचत योजनाओं में निवेश भी करता है। इसके बाद आने वाले समय में उसे इस जमा राशि पर ब्याज भी दिया जाता है और काफी फायदा मिलता है। नौकरी पेशा लोगों का कुछ पैसा उनके PF खाते में जमा होता रहता है जो भविष्य में एक साथ उन्हें मिल जाता है। हालांकि सरकार द्वारा PF खाते में जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है जिसकी दर 8.1 प्रतिशत है।
लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक नया नियम बनाया है जिसके अनुसार अब खाताधारकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिनमें पैसा निवेश करने के बाद जब उनसे ग्राहक पैसा निकालते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा इस राशि पर ग्राहकों से टैक्स लिया जाता है। लेकिन अगर आप EPFO में जमा राशि निकालते है तो अब से इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आइए आपको बताते हैं कि EPFO ने इस चीज को लेकर क्या नया नियम लागू किया है?

रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं पैसा
लोग अपनी भविष्य की बचत योजनाओं के लिए PF खाते में पैसा जमा करते है। इसलिए अधिकतर कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद ही अपने PF खाते से पैसा निकालते है और उन्हें यही सलाह दी जाती है कि वे रिटायरमेंट होने के बाद ही अपना पैसा निकालें ताकि अच्छी खासी रकम उन्हें प्राप्त हो सके, जो किसी भी आर्थिक समस्या को दूर कर सके। लेकिन कई बार ऐसी कोई परेशानी आ जाती है कि एक कर्मचारी को बीच समय में ही अपने PF खाते से पैसा निकालना पड़ जाता है, लेकिन इस निकासी पर उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है।
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5 साल के बाद निकालते है पैसा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अनुसार अगर आपका PF खाता 5 साल के लिए है और आप बीच में ही इस खाते से कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपका खाता 5 साल से कम के लिए है तो पैसे निकालने पर आपको कुछ टैक्स देना पड़ सकता है। EPFO ने इस पर नियम बनाया है और कहा है कि टीडीएस के हिसाब से इस पर टैक्स लिया जाता है। अगर कर्मचारी का PF खाता पैन कार्ड से लिंक है तो 10% और पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो 20% टैक्स लिया जाता है।
कितनी होती है EPF खाते में कटौती
अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से 12% राशि आपके PF खाते में जमा कर दी जाती है और इसमें कुछ राशि नियोक्ता द्वारा भी जमा की जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्मचारी और नियोक्ता के खाते से काटी गई 8.37 फीसदी EPS में और 3.67% EPF में जाती है। लेकिन अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने EPFO खाते का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। EPF खाते का बैलेंस चेक करने के कई सारे विकल्प आपके पास मौजूद है।