EPFO : हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त योगदान देने या फिर बकाया राशि का उपयोग करने के लिए हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 3 महीने की समय अवधि बढ़ा दी गई है। हायर पेंशन चुनने के लिए सदस्यों और नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से आवेदन फॉर्म में जानकारी देनी होगी। इसके लिए समयावधि 3 मई से बढ़ाकर 26 जून तक कर दी गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना के अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि सदस्यों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। इस आदेश के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों और नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से आवेदन फॉर्म में हायर पेंशन का विकल्प चुनकर 3 मई 2023 में जमा कराना था। लेकिन अब इसकी समयावधि 26 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है।

कर्मचारियों के मन में है कई सवाल
लेकिन हायर पेंशन पाने के लिए निर्णय लेने में कुछ परेशानियां सामने आ रही थी और कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल भी पैदा हो रहे हैं। कर्मचारी इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि अगर वे हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो बकाया राशि किस तरह से भुगतान की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के मन में यह सवाल भी था कि अगर अतिरिक्त भुगतान की राशि ज्यादा होगी तो वह हायर पेंशन योजना के विकल्प से किस तरह से बाहर हो सकते हैं?
जमा राशि के साथ ब्याज के बारे में मिलेगी सूचना
उच्चतम न्यायालय ने हायर पेंशन के मामले पर परिपत्र में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अतिरिक्त राशि का चयन क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार होगा। इसके बाद अतिरिक्त भुगतान के साथ जो ब्याज की राशि होगी उसके बारे में ईपीएस के सदस्यों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यह जानकारी भी दी गई है कि सदस्यों और नियोक्ताओं को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए और अपने खाते का अंतरण करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है।
योगदान की सीमा
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत नियोक्ताओं द्वारा 12% का योगदान किया जाता है इसमें से 8.33 प्रतिशत राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना में जाती है और बाकी बची हुई 3.67 प्रतिशत राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा कर दिया जाता है।
इसके अलावा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य अपने वास्तविक मूल वेतन पर अधिक योगदान करने का विकल्प चुन रहे हैं। लेकिन आपको बता दें जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 15000 रुपए से अधिक है उन्हें सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना में 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उच्चतम न्यायालय की तरफ से जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप यह प्रावधान पूर्वव्यापी प्रकृति का है। लेकिन अब सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य और नियोक्ता हायर पेंशन का विकल्प 3 मई 2023 की जगह 26 जून 2023 तक चुन सकते हैं।