ITR : ITR भरते समय इन बातों का रखे ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

ITR : भारत में वे लोग Income Tax भरते है जिनकी आय ITR के दायरे में आती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त हो चुका है और इसके लिए अब ITR फाइल भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब आपको ITR अंतिम तारीख से पहले जमा कराना होता है ताकि आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज ना देना पड़े। लेकिन इस बार इनकम टैक्स भरते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान में रखना होगा नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

जानकारी मिली है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के साथ हुई धोखाधड़ी और इनकम टैक्स रिटर्न के मामलों में भ्रष्टाचार के बारे में भी बात की है। उनका कहना है कि कई लोगों ने इस बार भ्रष्टाचार किया है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स को रिडीम किए जाने के बारे में भी कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब नया टैक्स रिडीम ही डिफाल्ट टैक्स रिडीम होगा। इसलिए कुछ ऐसे नियम भी बनाएं गए है कि जिससे टैक्स चोरी को पकड़ा जा सके और सरकार को नुकसान ना उठाना पड़े।

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एक छोटी गलती बन सकती है बड़ी मुसीबत

वित्त मंत्रालय की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है जिसके बाद नया टैक्स रिडीम ही अब डिफॉल्ट टैक्स रिडीम होगा। इसलिए अब इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि नए टैक्स रिडीम के अनुसार ही उनका इनकम टैक्स फाइल पूरा किया जाएगा। अगर कोई आयकर दाता ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे पुराने टैक्स रिडीम के अनुसार अपना Income Tax भरना होगा। अगर वह इसे लेकर कोई छोटी सी भी गलती करता है तो इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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पुराने टैक्स रिडीम में निवेश का लाभ

इस बार वित्त मंत्रालय की तरफ से नया टैक्स रिडीम और पुराना टैक्स रिडीम को लेकर है कुछ नियम आयकर दाता पर लागू कर दिए हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार अगर कोई पुराने टैक्स रिडीम से ITR फाइल करता है तो वह बाद में चाहे तो नए टैक्स रिडीम में जा सकता है। लेकिन अगर कोई नए टैक्स रिडीम से ITR फ़ाइल कर रहा है तो वह बाद में पुराने ITR फ़ाइल में नहीं जा सकता है। इसी तरह पुराने टैक्स रिडीम में निवेश का लाभ मिलेगा लेकिन नए टैक्स रिडीम में इसका लाभ नहीं मिलेगा।

जाने कैसे करें टैक्स सेविंग

वित्त वर्ष 2022-23 समाप्त होने के साथ ही लोग अब ITR फ़ाइल कर रहे है लेकिन इन्हे अपने टैक्स को बचाने की भी लगी होती है, इसलिए इन्हे कुछ बाते का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये अपना टैक्स बचा सके। सबसे पहले अपनी आय के मुताबिक ही आपको खर्चा करना चाहिए। अगर आप ITR फ़ाइल कर रहे है तो ध्यान रखे कि नए या पुराने टैक्स रिडीम के अनुसार ही अपना टैक्स भरें। आपको अपनी इनकम का संतुलन बनाना होगा और उसी हिसाब से आप अपनी बचत भी कर सकते है।

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