New Pension Rule: केंद्रीय कर्मचार‍ियों को लग सकता है बड़ा झटका! सरकार ने बदला ये न‍ियम, खत्म होगी पेंशन-ग्रेच्‍युटी! जानें क्या है पूरा मामला?

Pension Rule: केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है।सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़ी नीतियों में बदलाव किया है।इस बदलाव में संबंधित कर्मियों के लिए कड़ी सतर्कता जारी की गई है।अगर कर्मी इसे भूल जाते हैं तो यह उन्हें भारी पड़ सकता है।

Gratuity & Pension Rule: केंद्रीय कर्मियों को तगड़ा झटका लगा है।सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़ी नीतियों में बदलाव किया है।इस बदलाव में संबंधित कर्मियों के लिए कड़ी सतर्कता जारी की गई है।अगर कर्मी इसे भूल जाते हैं तो यह उन्हें भारी पड़ सकता है।इसलिए नीतियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना और उनका पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है।हाल ही में संबंधित कर्मचारी के लिए जनवरी माह का महंगाई भत्ता शुरू किया गया है।इससे करोड़ों कर्मियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ है।वहीं, कुछ समय पहले सरकार ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कर्मियों के खिलाफ कार्यक्षेत्र में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है।उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी बंद की जा सकती है।

क्या है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निर्देश?

सरकार ने नवंबर 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया था।इसमें सरकारी कर्मियों को चेतावनी दी गई थी।अगर कोई कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है.यह नियम सभी सरकारी कर्मियों के लिए प्रासंगिक है।

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8 समायोजन के साथ निर्देश जारी

सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (Pension) नियम 2021 के तहत अधिसूचना जारी की।इसमें सरकार ने CCS (Pension) 2021 के नियमों में आठ बदलाव किए।

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नए प्रावधान जोड़े गए !

अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने पूरे कार्य अवधि के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी ग्रेच्युटी और पेंशन बंद की जा सकती है।नए नियम की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।जिम्मेदार कर्मियों के बारे में आंकड़े मिलने पर संबंधित विभागों को उनकी पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने के लिए आंदोलन तेज करने के आदेश दिए गए हैं।

राष्ट्रपति जो सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति प्राधिकारी के अंतर्गत संबंधित रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार है।ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या उस शाखा से जुड़े हैं जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है।यदि कोई कर्मचारी लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तो सीएजी को असामाजिक कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है।

बाद में भी पूरी राशि वसूल की जा सकती है

नियम के अनुसार नौकरी की अवधि के दौरान यदि कर्मियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की गयी है तो संबंधित अधिकारियों को बताना जरूरी होगा.यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद बंदोबस्त पर फिर से नियुक्त किया जाता है, तो उसके लिए भी समान नीतियां लागू होंगी।

एक कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी ली है, उसके बाद यदि वह जिम्मेदार पाया जाता है तो पेंशन या ग्रेच्युटी की पूर्ण या आंशिक वसूली की जा सकती है।नीतियों के अनुसार, इस तरह के परिदृश्य में किसी भी प्राधिकरण को देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से दिशा-निर्देश लेना होगा।

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