Old Pension Yojana 2023 : सरकार के निर्णय के अनुसार सरकारी सहायता से चलने वाले राज्य में बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। बजट में दिए गए बयान के अनुसार वित्त विभाग के माध्यम से आदेश जारी किया गया है।

Old Pension Yojana 2023
राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है। सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार राज्य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता से चलने वाले, व्यवसायों एवं विश्वविद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।
बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त विभाग के माध्यम से आदेश जारी किया गया है। नई फैसलों के दायरे में नगर निगम एजेंसियों, यूआईटी, बिजली एजेंसियों, निगम बोर्डों, सरकारी उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी आएंगे। उन संस्थानों में संचालित संस्थानों के अलावा सेवानिवृत्त (Pensioners) कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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15 जून तक फॉर्म भरना है बेहद आवश्यक
नए निर्णय के तहत पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए शासन के वित्त विभाग के माध्यम से जारी फॉर्मेट को भरना होगा। इस Form को भरकर 15 जून तक जमा करना अनिवार्य है। वित्त विभाग के माध्यम से जारी आदेश के अनुसार ऐसी संस्थाओं में पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलना है।
ऐसे प्रतिष्ठानों पर जीपीएफ लिंक पेंशन योजना लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन फंड स्थापित करना बेहद जरूरी है। इन संस्थाओं को पेंशन की राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करानी होगी।
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सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन भी मिल सकेगी
कर्मचारी जो उन संस्थानों में काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और EPF या CPF से पैसे लेते हैं। लेकिन यदि वे पुरानी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन के लिए विकल्प वाला फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से प्राप्त राशि को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करना होगा।
सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिक 15 जून तक पेंशन विकल्प फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही 30 जून तक सेवानिवृत्त कर्मियों की जमा राशि पर शौक की गणना वित्त विभाग के माध्यम से की जा सकेगी। सेवानिवृत्त कर्मी 15 जुलाई तक पूरी राशि जमा करा सकते हैं।