Pension Scheme Updates : अब कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना ही लागू की जाए, ताकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सके और उन्हें भी फायदा भी मिल सके।
इस मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसला लेते हुए कहा है कि अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आखरी वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर मुहर नहीं लगाई है और इस नियम को लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है। जानकारी मिली है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत सरकार को जाने वाले एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई है।
ऐसी जानकारी मिली है कि ओल्ड पेंशन के तहत कर्मचारियों के जीपीएफ खाते भी खोले जाएंगे। कैबिनेट में इस बात पर फैसला लिया जा चुका है लेकिन अभी तक सामान्य प्रशासन ने पुरानी पेंशन लागू करने के नियम को मंजूरी नहीं दी है। एक बार अगर सामान्य प्रशासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर मंजूरी मिल जाती है तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। नियमों के लिए सरकार को विधि विभाग के द्वारा VAT भी करवाना होगा।
इसके बाद वित्त विभाग द्वारा यह कानून विभाग के पास पेश किया जाएगा और कानून विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं वह कर्मचारी कंप्यूटेशन के माध्यम से कुल पेंशन राशि का 40% हिस्सा एडवांस में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस विकल्प का लाभ केवल नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में आने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा।

पेंशन स्कीम ताज़ा जानकारी
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कंप्यूटेशन के डीए एरियर को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी 2016 के बाद रिटायर होंगे उनके लिए अलग से नियम बनाने होंगे। राज्य सरकार ने बताया है कि अभी तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का 5500 करोड़ रुपए का एरियर बाकी पड़ा है। इसी कारण कंप्यूटेशन की प्रक्रिया रुकी हुई है।
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पेंशन के लिए करनी होगी 10 साल निरंतर सेवा
आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारी को 10 साल तक लगातार सेवा करने के बाद ही पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा। अगर कोई कर्मचारी नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन योजना में आता है तो उस पर भी 10 साल निरंतर सेवा करने का नियम लागू होता है। अगर कर्मचारी 10 साल निरंतर सेवा नहीं कर पाता है तो वह नई पेंशन स्कीम का भागीदार होगा। इसीलिए पुरानी पेंशन योजना को एक विकल्प के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा नई पेंशन योजना के अंतर्गत 13000 कर्मचारियों के लिए जो फैसला लेगी वह नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा।