PF : आज की दुनिया में सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में कई सारे लोग हैं जो नौकरियां करते हैं और जिनके लिए सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। अगर आप भी नौकरी पेशा इंसान है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनके लिए PF खाता खोला जाता है जिसमें हर महीने कुछ राशि बचत के रूप में जमा की जाती है। PF में जमा ये पैसा आपको रिटायर होने के बाद मिलता है।
लेकिन अब आप लोगों को बता दें कि सरकार ने PF अकाउंट को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रमोशन और अधिक सैलरी पाने के लिए हर दो-तीन साल में अपनी जॉब बदलते रहते है। लेकिन उन्हें अपनी नौकरी बदलते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए नहीं तो उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। अधिकतर लोग ये काम करना भूल जाते है जिसके बाद उनका टैक्स भी ज्यादा कटता है। हम आपको बता दें कि अगर आप नौकरी बदल रहे है तो इस समय अपना PF खाता भी मर्ज कर लेना जरूरी है।

PF Account
आपको बता दें कि सरकार के द्वारा PF अकाउंट रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट योजना चलाई जा रही है। यह स्कीम भारत ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में भी चलाई ली है। इस खाते में जमा राशि से रिटायरमेंट के बाद लोगों को वित्तीय सहायता मिलती है और इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही निवेश करते हैं। इसका उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों के पास कुछ धनराशि बचत के रूप में रह जाती है।
मिलता है एक यूनिक नंबर
आप कहीं भी नौकरी करना शुरू करते हैं तो आपको कर्मचारी भविष्य संगठन की तरफ से एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसे UAN नंबर कहते है जो 12 अंको का होता है। EPFO द्वारा UAN नंबर से कर्मचारी का PF खाता खोला जाता है जिसमे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कुछ राशि जमा करते है। जब आप कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करते है तो ये UAN नंबर उसे देना होता है ताकि आपके खाते में नई कंपनी PF का पैसा जमा करती रहे। इसलिए इस खास UAN नंबर के द्वारा ही कर्मचारी के पुराने PF खाते को नई नौकरी के PF खाते से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार अब उनके PF खाते में नई कंपनी अपने हिस्से का PF का पैसा जमा करती है।
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नहीं काटा जाता है टैक्स
इस बीच अगर आपको अपने PF खाते से पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से कम समय से काम कर रहे हैं और आपके खाते में 50,000 पैसे कम राशि है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके PF खाते में 50,000 से अधिक जमा राशि है तो इस पर 10 % टैक्स लिया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको कंपनी में 5 साल पूरे हो चुके है तो आपको पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।