PPF Account Alert: देश की सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है। उन योजनाओं के माध्यम से मानव हित के लिए कदम उठाए गए। वहीं, इन योजनाओं के जरिए लोग निवेश करके काफी पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसी ही एक योजना है पीपीएफ.जो लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना के जरिए निवेश और बचत में टैक्स लाभ भी मिलता है। हालाँकि, जब आपने पीपीएफ योजना में नकद निवेश किया है, तो ईमानदारी से उन बातों को याद रखें। नहीं तो कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
पीपीएफ स्कीम में इन दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना
PPF Account Alert: पीपीएफ लंबी अवधि की वित्तीय बचत योजना का एक रूप है,इस स्कीम में 15 साल की फंडिंग पर मैच्योरिटी मिलती है। इस प्रकार के परिदृश्य में लोगों को हर साल नकद निवेश करने की आवश्यकता होती है। पीपीएफ खाते में निवेश पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. हालांकि, अगर कोई अब किसी भी आर्थिक वर्ष के लिए इस योजना में पैसा नहीं डालता है, तो उसे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है और पीपीएफ खाता निष्क्रिय भी हो सकता है।

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पीपीएफ में निवेश करते समय इन बातों का रखें ध्यान
PPF Account Alert: दरअसल पीपीएफ स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ता है. पीपीएफ योजना में एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। बहराल इंसान कम से कम 500 रुपये का निवेश करना चाहते हैं.वहीं, आईटीआर दाखिल करते समय पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इस योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपये का कर लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
PPF Account Alert: यदि कोई व्यक्ति पीपीएफ खाते में एक वर्ष में 500 रुपये का निवेश नहीं करता है, तो लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप खाता निष्क्रिय हो जाएगा और पीपीएफ खाते पर अर्जित ब्याज कम हो जाएगा। वैसे ही प्रभावित इसके साथ ही अगर निष्क्रिय खाते को दोबारा चालू कराना है तो चार्ज भी देना होगा. ऐसे में लोगों को हर साल पीपीएफ खाते में जरूरी न्यूनतम धनराशि जमा करनी होगी।