7th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एलटीसी से संबंधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1988 के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। फिर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ट्रेन और हवाई यात्रा पर महत्वपूर्ण छूट मिलेगी। नये संशोधन को लेकर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने नये संशोधन निर्देश जारी किये हैं।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा एलटीसी बुकिंग के संबंध में रेल यात्रा और खानपान शुल्क को कवर करने वाले एलटीसी (अवकाश यात्रा रियायत) नियमों में नए संशोधन जारी किए गए हैं। एलटीसी के तहत आगे चलकर सरकारी धन से खरीदे गए एयरलाइन टिकटों पर अधिक छूट दी जाएगी।
रेल यात्रा के दौरा खाने की चार्ज
7th Pay Commission: डीओपीटी के पत्र के अनुसार, कर्मचारी अब एलटीसी (आवश्यक यात्रा रियायत) के हिस्से के रूप में अपने ट्रेन भोजन खर्च का दावा कर सकेंगे। जो कर्मचारी एलटीसी के दायरे में रहते हुए ट्रेन से यात्रा करते समय रेलवे कैटरिंग का उपयोग करना चुनते हैं, उन्हें उनके खर्चों का भुगतान किया जाएगा।
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7th Pay Commission: हवाई टिकट बुकिंग
7th Pay Commission: यदि कोई एयरलाइन टिकट एलटीसी के माध्यम से खरीदा जाता है और किसी भी कारण से रद्द करने की आवश्यकता होती है, तो एयरलाइन, एजेंट या प्लेटफ़ॉर्म रद्दीकरण शुल्क का भी भुगतान किया जाएगा।

रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों से ही होगी अब एयर टिकट बुकिंग
7th Pay Commission: डीओपीटी ने कहा है कि जो सरकारी कर्मी उड़ान भरने के लिए अधिकृत नहीं हैं, उन्हें अब तीन ट्रैवल एजेंसियों, आईआरसीटीसी, बीएलसीएल या एटीटी में से किसी एक के माध्यम से अपने टिकट बुक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे छोटे रूट के लिए बस या ट्रेन का किराया लिया जाएगा।