7th Pay Commission: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्रीय कर्मचारियों को तीन नए नियमों की जानकारी दी है। एलटीसी के संबंध में डीओपीटी विभाग की घोषणा के अनुसार, ट्रेन से यात्रा करते समय भोजन की कीमत और करदाताओं के खर्च पर टिकटों की खरीद को कवर करने वाले नए नियम जारी किए गए हैं।
केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को वेतन देती है। वहीं, केंद्रीय सिविल सेवा (आवश्यक यात्रा रियायत) 1988 ने इन कर्मचारियों के लिए एलटीसी नियम स्थापित किया है। यहां नए डीओपीटी नियमों के बारे में जानकारी दी गई है।
ट्रेन यात्रा के दौरान खाने का चार्ज
7th Pay Commission: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 10 अगस्त को घोषणा की कि कर्मचारियों को अब एलटीसी (आवश्यक यात्रा रियायत) कार्यक्रम का उपयोग करते समय ट्रेन भोजन के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दी जाएगी। डीओपीटी ने कहा कि जो कर्मचारी एलटीसी के दायरे में रहते हुए ट्रेन से यात्रा करते समय रेलवे के भोजन का उपयोग करना चुनते हैं, उन्हें उनके खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
हवाई टिकट बुकिंग को लेकर नियम
7th Pay Commission: यदि कोई एयरलाइन टिकट एलटीसी के माध्यम से खरीदा जाता है और किसी भी कारण से रद्द करने की आवश्यकता होती है, तो एयरलाइन, एजेंट या प्लेटफ़ॉर्म रद्दीकरण शुल्क का भी भुगतान किया जाएगा।

7th Pay Commission: हवाई टिकटों की बुकिंग
जिन सरकारी कर्मचारियों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है, वे अब तीन ट्रैवल कंपनियों आईआरसीटीसी, बीएलसीएल और एटीटी के माध्यम से अपने टिकट बुक करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। सबसे छोटे रूट के लिए बस या ट्रेन का किराया लिया जाएगा। यहां टिकट रद्द होने पर रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए कर्मचारी जिम्मेदार होगा।