Credit Card News: Credit Card का अगर करते हैं इस्तेमाल तो बैंक को देनी होगी जरूरी जानकारी, जारी हुआ नया नियम !

Credit Card News: अगर आप भी क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को खर्च किए गए पैसे की पूरी जानकारी बैंक को देनी होगी अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं

तो आपके लिए जरूरी खबर है अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को खर्च किए गए पैसों की पूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाली लागत पर TCS शुल्क लगाए जाने के मामले में, वह कार्ड जारी करने वाले वित्तीय संस्थान को उचित जानकारी प्रदान करने का प्रावधान बनाने पर विचार कर रहा है।

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RBI ने दिए तथ्य

Credit Card News: आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस संदर्भ में, आयकर विभाग सही व्यवस्था बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हितधारकों के साथ भी बातचीत कर रहा है। चर्चा इस बात पर चल रही है कि विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने का मकसद एक तय समय के अंदर जारीकर्ता बैंक को डिलीवरी देना होता है।

टीसीएस शुल्क कितना होगा ?

Credit Card News: यदि विदेश में खर्च की गई राशि प्रशिक्षण या चिकित्सीय उपचार के लिए है, तो उस पर पांच प्रतिशत टीसीएस लिया जा सकता है, वहीं विभिन्न प्रयोजनों के लिए खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस लिया जा सकता है। विदेश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर लगने वाले शुल्क पर टीसीएस लागू करने का प्रावधान 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। आयकर विभाग विशेष मदों के तहत विदेशी मुद्रा शुल्क पर लगाए गए टीसीएस शुल्क से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में प्रश्नों और उत्तरों की एक विस्तृत सूची भी जारी करेगा।

20 प्रतिशत मूल्य लिया जा सकता है

Credit Card News: अगले महीने से विदेश में क्रेडिट कार्ड पर किया गया खर्च 7 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 20 फीसदी शुल्क लिया जा सकता है. हालाँकि, यदि प्रशिक्षण और चिकित्सा से जुड़ा व्यय है, तो यह कीमत 5 प्रतिशत तक कम हो सकती है। विदेश में ट्रेनिंग के लिए लोन लेने वालों से सात लाख रुपये से अधिक की राशि पर 0.5 प्रतिशत का शुल्क लिया जा सकता है.

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