Income Tax Return : कर्मचारी 30 जून तक पूरा कर ले ये काम, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना

Income Tax Return : यह खबर आम लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अब Income Tax Return फ़ाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो भी लोग यह करने वाले हैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना। जो भी टैक्स पेयर्स हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ही जरूरी खबर है कि 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है।

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वह आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है।

अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो Income Tax Return फाइल कर रहे हैं उसके लिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है और अब आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर एक जरूरी सूचना भी जारी की है। अगर वह आयकर विभाग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो सकती है।

Income Tax Return

इनकम टैक्स रिटर्न

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग द्वारा लोगों को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि वह अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जल्द से जल्द लिंक करवा ले नहीं तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आयकर विभाग और सरकार के निर्देशानुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हो चुका है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख में जो बदलाव किया है और इसे 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया है। इसलिए आप लोगों को 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए।

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पैन कार्ड को आधार कार्ड से करे लिंक

आप लोगो की जानकारी के लिए बता दें कि अब तक जिन लोगों ने भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आयकर विभाग द्वारा उनका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जायेगा। अगर आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो आपको पैसो का लेनदेन करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा तो आप किसी भी हालत में अपने Income Tax Return फ़ाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही इसे वापस शुरू करवाने के लिए आपका शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

आधार कार्ड से करें लिंक

जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको बताते हैं कि आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। ऐसे में उन लोगों को Income Tax Return फाइल करते समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस तरह की किसी भी समस्या से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लेना जरूरी है।

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