Loan Recovery : आजकल एक साथ तथा पैसा लेने के लिए बैंक से लोन लेना आसान और एक सरल उपाय बनता जा रहा है परंतु कई बार लोन नहीं चुका पाने के कारण लोन रिकवरी एजेंट द्वारा कर्जदार को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लोन रिकवरी एजेंट समय पर लोन नहीं चुका पाने के कारण कर्जदार को कई बार बहुत ज्यादा परेशान करते हैं।
कई बार रिकवर एजेंट द्वारा कर्जदार को इतना परेशान किया जाता है कि कर्जदार किसी बड़े घाटे में फस जाता है या खुदकुशी कर लेता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई में लोन लेने वाले व्यक्ति को राहत देने के लिए कुछ नियम जारी किए हैं।

समय पर लोन नहीं चुका पाने पर क्या एक्शन ले सकता है बैंक
Loan Recovery : पटियाला हाउस कोर्ट के वकील महमूद आलम बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और समय पर लोन की दो ईएमआई नहीं दे पाता है तो सबसे पहले बैंक रिमाइंडर भेजता है। यदि आप होम लोन की तीन किस्तों का भुगतान करने से चूक रहे हैं तो इसके लिए बैंक आपके पास पहले एक कानूनी नोटिस भेजेगा और उसके आधार पर आपको चेतावनी देगा। अगर आप चेतावनी के बाद भी इसे पूरी नहीं करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा।
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क्या है कर्जदार के लिए आरबीआई की नई जारी गाइडलाइन
Loan Recovery : आरबीआई ने लोन नहीं चुका पाने वाले व्यक्ति को राहत देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लोन सही समय पर नहीं भुगतान कर पाएगा तो उसे जेल नहीं होगी। यदि उधारकर्ता की अचानक मृत्यु हो जाती है और बैंक इस स्थिति को पहले से ही जान लेता है तो वह पहले ही उस व्यक्ति का लोन का बीमा कर सकता है। जिसका भुगतान उधार कर्ता के परिवार से लिया जाएगा।
रिकवरी एजेंट के लिए क्या है जारी नए नियम
रिकवरी एजेंट के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। जिसके बाद रिकवरी एजेंट उद्धार कर्ता के पास जाकर रिकवरी कर सकते हैं, परंतु रिकवरी एजेंट उधार कर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। इसके साथ ही रिकवरी एजेंट कर्जदार को किसी भी प्रकार का अनुचित मैसेज नहीं भेज सकते अन्यथा उन पर कार्रवाई हो सकती है।
नई गाइडलाइन जारी करने की क्यों पड़ी है जरूरत
आम आदमी बैंक से लोन लेता है परंतु कई बार आर्थिक परेशानियों के कारण वह समय पर लोन की किस्त का भुगतान नहीं कर पाता। जिसके कारण रिकवरी एजेंट द्वारा कर्जदार को बहुत परेशान किया जाता है। इस प्रकार के कई मामले देखने को नजर आए हैं। जिस पर एक्शन लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति समय पर लोन का भुगतान नहीं कर पाता तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा अन्यथा कार्रवाई की जायेगी। लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में कर्जदार के वारिस से लोन की बकाया रकम वसूली जा सकती है।