Income Tax Return: फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का काम चल रहा है। इसे दाखिल करने की समयसीमा भी करीब आ रही है। इसे दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। इसे सभी को इस तिथि तक जमा करना होगा। यदि आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है तो इसकी आवश्यकता होती है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आईटीआर रिपोर्ट करने की समय सीमा 31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि आप 31 जुलाई के बाद भी अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ देरी की लागत भी जुड़ी होगी।
Income Tax Return: कब तक फाइल कर सकते हैं ITR
जिन करदाताओं ने 31 जुलाई के बाद अपना रिटर्न दाखिल किया है, वे 31 दिसंबर 2023 तक ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए लीट फीस का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम 234F के अनुसार, यदि आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है और आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि, यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको विलंब शुल्क के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

Income Tax Return News: अगर ITR में नहीं दिखाई ये डिटेल, तो आपकी कमाई हो सकती है गायब
Income Tax Return : कर्मचारी 30 जून तक पूरा कर ले ये काम, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना
10 हजार का लगेगा जुर्माना
अगर आप भी इन करदाताओं में से एक हैं और 31 दिसंबर 2023 के बाद अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 234ए के अनुसार यदि आप अपना आईटीआर 31 जुलाई तक दाखिल नहीं करते हैं तो आपको अपना आईटीआर दाखिल होने तक हर महीने 1% ब्याज देना होगा।
गलत जानकारी भरने से बचें
आईटीआर भरते समय याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सटीक होनी चाहिए। यदि आप आईटीआर दाखिल करते समय अपनी आय गलत या अपर्याप्त बताते हैं तो 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कर योग्य आय की कुल राशि पर जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा, यदि आप जानबूझकर अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं तो आयकर विभाग के पास आपको नोटिस भेजकर छापा मारने का अधिकार है।