NEET UG : पूरे देश में NEET UG की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है जिसके आधार पर अब कई नए निर्णय लिए जा रहे हैं। यह सभी निर्णय मेरिट लिस्ट के आधार पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा लिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सभी मेडिकल संस्थानों में अब ग्रेजुएशन की डिग्री पाने के लिए अब कॉमन काउंसलिंग का प्रस्ताव पेश किया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का कहना है कि अब मेडिकल संस्थानों के द्वारा अगर कोई ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए एडमिशन दिया जाता है तो उसके लिए आवेदकों को पहले कॉमन काउंसलिंग से गुजरना होगा।
ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023 या फिर ऐसा कहा जा रहा है कि नए नियमों के आधार पर अब पूरे देश में मेडिकल कोर्स के लिए सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए अब एक समान प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सभी मेडिकल संस्थानों और विश्वविद्यालय के सामने कॉमन काउंसलिंग का प्रस्ताव रखा है। आज इस आर्टिकल के तहत हम आपको बताने वाले हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा यह प्रस्ताव कब और किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है।

NMC ने रखा प्रस्ताव
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में NEET UG की मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद नेशनल मेडिकल कमिशन में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए वर्तमान में मौजूद नियमों या फिर पहले से बनाए गए नियमों के आधार पर नहीं बल्कि छात्रों की योग्यता के आधार पर अब सभी मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन की डिग्री हेतु प्रवेश पाने के लिए एक समान प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा है।
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कॉमन काउंसलिंग में होंगे कई राउंड
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने NEET UG की मेरिट लिस्ट जारी की है जिसके आधार पर ही कॉमन काउंसलिंग की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही कॉमन काउंसलिंग प्रक्रिया में कई सारे जरूरी समझे जाने वाले राउंड भी होंगे।
इसके अलावा कॉमन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा कॉमन काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए कई दिशा निर्देश बनाए जाएंगे और प्रकाशित किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की धारा 17 के अंतर्गत रजिस्टर्ड अधिकारी दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कॉमन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
सरकार करेगी ये काम
इसके अलावा सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार द्वारा पेश की गई सभी स्नातक सीटों के लिए काउंसलिंग और पद्धति और एजेंसी को चलाने के लिए और इसके बारे में जानकारी देने के लिए एक नामित प्राधिकरण का चुनाव करेगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि निर्देशों में यह भी कहा गया है अगर कोई विश्वविद्यालय या संस्थान नेशनल मेडिकल कमिशन के नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भी उम्मीदवार को मेडिकल ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एडमिशन देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए सभी मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए यह दिशा निर्देश बहुत ही जरूरी होंगे और अगर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के निर्देश अनुसार अगर कोई इनका उल्लंघन करता हुआ पाया गया और नियमों के विरुद्ध जाकर किसी उम्मीदवार को एडमिशन दिया गया तो विश्वविद्यालय पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।