PF Account Update: जो लोग नौकरीपेशा हैं उनके लिए पीएफ खाता खोला जाता है। ईपीएफओ इस पीएफ खाते का प्रभारी है। हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा इस पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
आपकी कंपनी या कार्यालय भी आपके पीएफ खाते में उतनी ही राशि जमा करता है। आपके सेवानिवृत्त होने के बाद भी, आप इस खाते में रखी गई धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आपात स्थिति में आप अपने पीएफ खाते से रकम निकाल सकते हैं।
इतने दिनों में मिल जाएगा पैसा
PF Account Update: आपके पास अपने पीएफ खाते से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन निकासी अनुरोध करने का विकल्प है। आप आपातकालीन स्थिति में फॉर्म 19 का उपयोग करके पीएफ के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके पीएफ खाते में जमा धनराशि पूर्ण या आंशिक निकासी के लिए उपलब्ध है। ट्विटर पर ईपीएफओ के एक संदेश के अनुसार, किसी भी विवाद का समाधान या पीएफ राशि औसतन 20 दिनों के भीतर जारी की जानी चाहिए।
ऐसे करें पैसे निकालने के लिए अप्लाई
PF Account Update: ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर और अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करके, सदस्य अंतिम निपटान (फॉर्म 19), पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10-सी), और पीएफ पार्ट निकासी (फॉर्म 31) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका पैसा 20 दिनों के बाद भी नहीं आया है तो आप अपने क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

PF Account Update: ऑनलाइन क्लेम करने का ये है तरीका
PF Account Update: अपना पीएफ ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपका यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। आपको लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सेवा पृष्ठ के अंतर्गत “दावा (फॉर्म -31, 19, 10सी, और 10डी)” का चयन करना होगा।
उसके बाद, आपके ब्राउज़र में एक नया टैब खुलेगा और आपको अपने यूएएन से जुड़े सटीक खाता नंबर को इनपुट करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद आपको वेरिफाई का चयन करना होगा। बैंक खाता मान्य होने पर आपको ईपीएफओ द्वारा बताए गए नियमों और शर्तों की पुष्टि करनी होगी। अगला चरण “ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें” पर क्लिक करना है। अगला कदम ड्रॉप-डाउन विकल्प से अपने ईपीएफ खाते से निकासी अनुरोध का औचित्य चुनना है। आपको केवल वही विकल्प दिखाई देंगे जिनके लिए आप योग्य हैं।