Reservation In Promotion 2023: कर्मचारियों को मिलेगा अब ‘प्रमोशन’ का फ़ायदा, पदोन्नति में आरक्षण पर ज़रूरी आदेश, सभी विभागों को मिल गए निर्देश 

Reservation In Promotion: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलेगा। फिलहाल उन्हें प्रतिबंधों के साथ प्रमोशन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आदेश दिये हैं।

आरक्षण के तहत अधिकारियों को प्रमोशन का फ़ायदा 

Reservation In Promotion: हरियाणा वर्ग 1 और 2 के अधिकारियों को आरक्षण के तहत पदोन्नति का लाभ देगा। राज्य के सभी विभागों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से निर्देश मिले। इसके अलावा सरकार ने इस संबंध में एक पत्र भी भेजा है। जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पदोन्नति देते समय आरक्षण पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिकारियों ने दावा किया कि 1968 में संयुक्त पंजाब की स्थापना के बाद से ही प्रोमोशन पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

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Reservation In Promotion: सभी विभाग को जारी हुआ निर्देश 

Reservation In Promotion: पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के करीब 55 अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। इन सभी अधिकारियों ने प्रमोशन मिलने में आ रही दिक्कतों के बारे में मुख्यमंत्री से बात की थी। हरियाणा प्रशासन ने कई चर्चाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पत्र जारी किया।

जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि जब वर्ग 1 और 2 की पदोन्नति की बात आती है तो अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जाएगी। आदेश देते समय जरनैल सिंह व अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण पर दिये गये दिशा-निर्देशों पर भी विचार किया गया।

Reservation In Promotion

सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण संबंधित आदेश 

Reservation In Promotion: लोगों को बता दें कि 28 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकारियों को पदोन्नत करते समय सरकारों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जिसमें राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के आधार पर पदोन्नति के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए थे। ऐसे में सरकार ने अपने पत्र में इस पर भी विचार किया है और कहा है कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरे प्रोम में ध्यान रखा जाए।

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