Income Tax File: ITR फाइल करने वालों के लिये ज़रूरी ख़बर, इनकम टैक्स विभाग ने कर दी है एक बड़ी घोषणा, 31 तारीख से पहले कर दें ये काम

Income Tax File: आयकर विभाग ने खुलासा किया है कि आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए इस समय तक 2 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे। अगर आप नौकरी करते हैं और अभी तक अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं किया है तो आपके पास 21 दिन तक का समय है। अगर आप 31 जुलाई तक अपना टैक्स रिटर्न जमा नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

11 जुलाई तक दाखिल हुए 2 करोड़ रिटर्न 

आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर विभाग ने मंगलवार को ट्वीट किया कि 11 जुलाई तक 20000000 आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। पिछले साल 20 जुलाई तक 2 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

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इनकम टैक्स विभाग का ट्वीट

Income Tax File: आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि करदाताओं की सहायता से हम पिछले साल की तुलना में इस साल दो करोड़ नौ दिन पहले ही पहुंच गए। अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, कर प्रशासन ने उन लोगों से भी आग्रह किया है, जिन्होंने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए पहले ही रिटर्न जमा कर दिया है, वे जल्द से जल्द ऐसा करें।

Income Tax File: इनको नहीं भरना है इन्कम टैक्स 

Income Tax File: नए कर कानून के अनुसार, 7,00,000 रूपए तक की आय कराधान से मुक्त है; एक वर्ष से कम आयु वालों के लिए छूट राशि 5,00,000 रूपए निर्धारित की गई है; और 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए आय 3,00,000 रूपए तक है। इसलिए, 80 से अधिक आयु वाले लोगों के लिए मूल छूट सीमा 5,00,000 रूपए है। नई कर प्रणाली के तहत 7,00,000 रूपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।

31 जुलाई से तक भर दें इनकम टैक्स 

Income Tax File: इस बार 31 जुलाई 2023 तक जमा किया जा सकेगा इनकम टैक्स रिटर्न; यदि उस तिथि के बाद जमा किया जाता है, तो जुर्माना देना होगा। आयकर विभाग से सेवाएँ प्राप्त करने वाले करदाताओं को नियमित रूप से सूचित किया जाता है कि उन्हें किसी भी जुर्माने का भुगतान करने से बचने के लिए समय सीमा तक अपना आईटीआर जमा करना होगा।

इन‌ लोगों को‌ नहीं देनी होगी पेनल्टी

इसके अतिरिक्त, ध्यान रखें कि यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक आपकी कुल आय कम है, तो 31 जुलाई के बाद अपने आयकर की रिपोर्ट करने या आपकी ओर से दाख़िल किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त आईटीआर के लिए आप पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

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