ITR Form : आप सभी को ये जानकारी तो होगी ही कि अब ITR भरने का समय शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी अंतिम तारीख भी आ जाएगी। लेकिन आपको बता दें भारत में हर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स देना अनिवार्य है, चाहे वो व्यक्ति नौकरी कर रहा हो या खुद का बिजनेस हो या वह फ्रीलांसर हो। इसलिए इन सभी को टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। यहां तक कि कई कंपनी तो ऐसी है जिन्होंने अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 देना शुरू कर दिया है। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स भर रहे है तो आपके लिए इसके बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
आयकर विभाग द्वारा एक सीमा तय की गई है जिसके अनुसार लोगों से उनकी आय के ऊपर टैक्स लिया जाता है। अगर आपकी आय भी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको भी जरूर इनकम टैक्स भरना होगा और ITR फाइल करने से पहले आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। ये आर्टिकल खास रूप से उन लोगों के लिए है जो पहली बार ITR फाइल कर रहे है। आइये आपको बताते है कि ITR फाइल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

कितनी इनकम पर देना होता है टैक्स
ITR Form : आपको बता दे कि चाहे आप नौकरीपेशा इंसान है या आपका खुद का बिजनेस है लेकिन ग्रॉस इनकम पर टैक्स कटौती और दूसरी कटौती के बाद जो इनकम या पैसा बचता है वहीं आपकी इनकम होती है जिस पर टैक्स लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार आपको 2.5 लाख रुपये तक और नई टैक्स रिजीम के अनुसार 3 लाख रुपये तक की इनकम होने पर आपको टैक्स में छूट दी जाती है।
आपके पास है ये दो ऑप्शन
ITR Form : आपको इस समय दो टैक्स रिजीम दिए जाते है नया और पुराना। पुराने टैक्स रिजीम में स्लैब कम और टैक्स कटौती ज्यादा है। तो वहीं पुराने टैक्स रिजीम में ऐसी कई छूट मिलती है जो नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। लेकिन नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की इनकम पर और रिबेट के साथ 7 लाख तक की आय पर टैक्स की छूट मिलती है। इससे आप पहले ही अंदाजा लगाकर टैक्स रिजीम चुन सकते है।
कौनसे दस्तावेजो की पड़ेगी जरूरत
लेकिन अगर आप ITR फाइल कर रहे है तो आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि आपको अपनी निजी जानकारी, बैंक खाते कि जानकारी, टैक्स स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज दिखाने होंगे। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म-16, फॉर्म 26AS और एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट साथ में रखें। इसके अलावा अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है या होम लोन लिया है और उस पर मिलने वाली छूट का भी स्टेटमेंट साथ में रखें।
ITR फॉर्म्स
आयकर विभाग द्वारा अलग-अलग श्रेणी के आयकर दाताओं के लिए अलग-अलग श्रेणी के फॉर्म जारी किए जाते हैं। आपके पास ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 चार तरह के फॉर्म होते है।
ITR नहीं भरने पर क्या
अगर आप समय पर ITR नहीं भरते तो आपको जुर्माना देना पद सकता है। ITR 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक भरा जायेगा। इसके बाद भी आपको 31 दिसंबर तक bileted या रिवाइज्ड ITR भरने की मौहलत दी जाती है लेकिन इस पर आपसे 5,000 रुपये का जुर्माना लिया जाता है। लेकिन 5 लाख से कम इनकम होने पर 1,000 का जुर्माना लगता है। अगर 31 दिसंबर तक आप ITR नहीं भरते है तो आपको जुर्माना के साथ और जेल भी जाना होगा।