Old Pension Scheme : चुनावी माहौल का दौर चल रहा है जिसमें हर कोई अपना फायदा लेने का सोच रहा है। अपनी जीत को दर्ज करने के लिए सरकार भी कर रही है बड़े बड़े ऐलान। इस कारण जनता भी कर रही है अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनेक जतन। जनता की मांगों पर विचार विमर्श करते हुए कुछ राज्य की सरकारों ने Old Pension Scheme को बहाल कर दिया है।
राजस्थान में भी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम(RSRTC) के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने Old Pension Scheme को शुरू कर दी। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़,मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश आदि अनेक राज्यों में Old Pension Scheme को बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। वही कुछ राज्य में अभी भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया है
जिस कारण वहां कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारियों के लिए बहाल किया है। पुरानी पेंशन योजना को पाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक आवेदन करना है। यदि कोई कर्मचारी है इसके लिए आवेदन नहीं करता है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
नई और पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर है?

Old Pension Scheme कर्मचारियों को मिल रहे अंतिम वेतन पर मासिक पेंशन पर आधारित होती है। जबकि नई पेंशन योजना शेयर मार्केट से जुड़े रिटर्न पर आती है। जिसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि नई पेंशन योजना की राशि वह होती है जो कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान की कटौती राशि को सरकार शेयर मार्केट में लगाती है।
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Old Pension Scheme का क्या फायदा है?
Old Pension Scheme में कर्मचारियों के वेतन की राशि सरकारी राजकोष दे दी जाती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आखरी महीने के वेतन की आधी रकम पेंशन में दी जाती है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर यह पेंशन योजनाकी राशि उसकी पत्नी को दी जाती रहेगी तथा साथ ही में 6 महीने पर मिलने वाला DA Arrear ओल्ड पेंशन योजना पर लागू होता है।
परंतु सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस के पैसे के लिए मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद कर्मचारियों को एनपीएस के तहत जमा राशि दी जाए।
अब कौन नहीं ले सकते ओल्ड पेंशन स्कीम का Benefit
वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में ऐलान करते हुए कहा है कि केंद्र के वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उन कर्मचारियों पर Old Pension Scheme लागू नहीं होगी। इसके साथ ही वे कर्मचारी जो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं उन्हें भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।