Tax Saving Scheme: हालाँकि, यह छूट किसी को तब तक मिल सकती है जब तक वह पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दर्ज नहीं कर लेता। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद अब लोग आईटीआर में इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
Tax Saving Scheme: लोगों के फायदे के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। देश के आम निवासी उन योजनाओं के माध्यम से बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ही सरकार के जरिए इनकम टैक्स भी वसूला जाता है. हालाँकि, लोगों को आयकर में छूट देने के लिए सरकार के माध्यम से कई तरह की छूट भी दी जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही छूट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है और यह योजना केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

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सामान्य भविष्य निधि योजना
Tax Saving Scheme: दरअसल, हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उसका नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जरिए कोई टैक्स बचत के साथ-साथ निवेश और खरीदारी भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस योजना में पैसा लगाता है तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने पर भी सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। ऐसे में लोग सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स शॉपिंग कर सकते हैं.
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पुरानी कर व्यवस्था
Tax Saving Scheme: हालाँकि, यह छूट किसी को तब मिल सकती है जब वह पुरानी कर व्यवस्था के तहत आय कर की रिपोर्ट करने जा रहा हो। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद अब लोग आईटीआर में इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। किसी को किस टैक्स व्यवस्था के तहत आईटीआर रिपोर्ट करना है, वह खुद इसका चयन कर सकता है।
लॉन्ग टर्म का होगा फायदा
Tax Saving Scheme: वहीं सरकार की ओर से पीपीएफ (PPF) पर ब्याज भी दिया जाता है. इस स्कीम के तहत फिलहाल 7.1% का ब्याज दिया जा रहा है. वहीं अगर कोई शख्स इस स्कीम में पैसा इंवेस्ट करता है तो उसे 15 साल बाद मैच्योरिटी लाभ मिलेगा. ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्कीम का फायदा भी लोगों को मिलेगा. साथ ही इस स्कीम में प्रत्येक वित्त वर्ष में लोग 1.5 लाख रुपये का अधिकतम निवेश कर सकते हैं.