7th Pay Commission: राष्ट्रीय केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक अहम ख़बर है। यदि आप सरकार के लिए काम करते हैं और आपको पिछला वेतन मिला है, तो यह जानना अच्छा होगा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कर छूट के लिए पात्र है।
आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले सरकार को दिए गए पैसों पर टैक्स कम करने के तरीकों के बारे में पता होना चाहिए।

अब मिलेगा टैक्स में छूट का फ़ायदा
7th Pay Commission: आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारी धारा 89 के एरियर पर कर छूट के पात्र हैं। आप कर राहत दावा दायर कर सकते हैं। कर छूट प्राप्त करने के लिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए वेबसाइट पर फॉर्म 10ई पूरा करना होगा।
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2 बार बढ़ता है डीए
7th Pay Commission: केंद्र सरकार साल में दो बार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें डीए बकाया का पैसा मिलता है। जनवरी और जुलाई महीने में सरकार DA बकाया डेटा को अपडेट करती है।
इस बार अनुमान है कि सरकार डीए में 4% की वृद्धि करेगी। इसलिए, सरकार के कर्मचारी बकाया राशि पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। कर्मचारी के खाते में DA का बकाया आता है।
ये है एक्सपर्ट की राय
7th Pay Commission: विशेषज्ञों के अनुसार, धारा 89 के तहत टैक्स क्रेडिट का दावा करने से पहले आपको फॉर्म 10ई जमा करना होगा। इस फॉर्म के बिना दावा करने से बचें क्योंकि ऐसा करने पर आयकर विभाग से चेतावनी मिल सकती है।
नोटिस में क्या लिखा होगा?
आपको पता चल जाएगा कि आप धारा 89 के तहत राहत के पात्र नहीं हैं क्योंकि आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में फॉर्म 10ई दाखिल नहीं किया गया है।
फॉर्म 10E को इस तरह कर सकते हैं सब्मिट
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद ई-फाइल > इनकम टैक्स फॉर्म > फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें।
- यहां, आप 10ई फॉर्म देख सकते हैं।
- अब आपको सूची से वर्ष चुनना होगा।
- सभी फ़ील्ड भरने के बाद, सबमिट पर क्लिक करें, उसके बाद पूर्वावलोकन पर क्लिक करें।
- अब “ई-सत्यापन के लिए आगे बढ़ें” पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने ई-वेरिफिकेशन पेज लोड हो जाएगा। ई-वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपको मैसेज मिल जाएगा।