NPS Rules: पेंशन पाने वाले दें ध्यान, सरकार करने जा रही नियमों में बड़ा बदलाव, अब इस तरह मिलेगा आपको पैसा !

NPS Rules: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) एक तरह का इंवेस्टमेंट प्लान है. इस योजना के तहत खाताधारकों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एकमुश्त राशि और पेंशन का फायदा मिलता है पेंशनभोगियों के लिए बड़ी जानकारी है। अगर आप भी एनपीएस का लाभ ले रहे हैं तो अब अधिकारियों के जरिए इसकी नीतियों को बदलने करने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वित्त पोषण योजना का एक रूप है। इस योजना के तहत खाताधारकों को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलता है।

NPS Rules

PFRDA ने जानकारी दी

NPS Rules: आपको बता दें कि एनपीएस में रिटायरमेंट से पहले निकासी का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आप कुछ नीतियों के तहत पैसा निकाल सकते हैं। इसकी जानकारी PFRDA के जरिए दी गई है। पीएफआरडीए ने इस वर्ष एनपीएस से आंशिक निकासी से संबंधित कुछ नई नीतियों में संशोधन किया है।

नोडल अधिकारी को नजर रखनी होगी

NPS Rules: 1 जनवरी, 2023 के बाद आंशिक निकासी के लिए, आपको संबंधित नोडल अधिकारी से बात करनी होगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। केवल एनपीएस खाताधारक, केंद्रीय, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय इस सुविधा का लाभ बन चुके हैं।

PFRDA के चेयरमैन ने क्या कहा?

पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने जानकारी देते हुए बताया है कि कई लोगों ने पूछा है कि हम फंड को अपने पास क्यों नहीं रख सकते हैं मुझे वार्षिकी क्यों लेनी पड़ रही है, जबकि मेरी नकदी मुझे उचित प्रतिफल दे रही है? मैं महीने-दर-महीने या तिमाही आधार पर अपनी नकदी निकालना पसंद करूंगा। अभी हम ऐसा कोई विकल्प पेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हम ऐसे किसी उत्पाद के बारे में सोच रहे हैं।

वर्तमान में, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) योगदानकर्ता 60 वर्ष की आयु के बाद एकमुश्त राशि के रूप में सेवानिवृत्ति कोष के 60 प्रतिशत के बराबर निकासी करते हैं, भले ही कोष के अंतिम 40 प्रतिशत के अनुरूप अनिवार्य रूप से वार्षिकी (लगातार मात्रा हर साल भुगतान किया) जबकि एक वैज्ञानिक निकासी योजना एनपीएस योगदानकर्ताओं को 75 वर्ष की आयु तक आवधिक निकासी चुनने की अनुमति देगी। सब्सक्राइबर महीने-दर-माह, त्रैमासिक, छमाही हर साल और हर साल निकासी चुन सकते हैं।

निकासी का तरीका केवल 2 दिनों में समाप्त किया जा सकता है !

पीएफआरडीए की मदद से जारी राउंड के मुताबिक एनपीएस से निकासी की समय सीमा को T4 से घटाकर T2 कर दिया गया है। यानी अब निकासी का तरीका चार दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन में खत्म किया जा सकता है।

क्या है इस स्कीम की खासियत

>> अगर आप एनपीएस खाते से पैसा निकालने के लिए विजिट करते हैं तो आप सिर्फ तीन बार निकासी कर सकते हैं
>> आपको बता दें कि आप कुल योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत ही निकाल सकते हैं.
>> बच्चों के बेहतर प्रशिक्षण, बच्चों की शादी, फ्लैट खरीदने और बनवाने, क्रिटिकल इलनेस के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम से आंशिक निकासी की जा सकती है

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